Ranchi । राज्यसभा सांसद महुआ माजी के खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में जांच अधिकारी ने अपनी जांच पूरी कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदन की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए 15 फरवरी की तारीख उपस्थिति के लिए निर्धारित की है।
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चार्जशीट में आरोप प्रथम दृष्ट्या सही पाए गए हैं। मामला विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी बिजली खंभों पर महुआ माजी के बैनर और पोस्टर लगाने से जुड़ा है। इस संबंध में हिंदपीढ़ी थाने में कांड संख्या 122/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में पुलिस ने महुआ माजी से पूछताछ की थी, जिसके बाद थाने से ही उन्हें जमानत दे दी गई थी।