सहायक अभियंता के खिलाफ चलेगा केस, सीएम ने दी स्वीकृति

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरही के भवन निर्माण कार्य के क्रियान्वयन में सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षडयंत्र धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सरकारी राशि के गबन करने के अभियुक्त सुनील कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विशेष प्रमंडल के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का आदेश दिया है।

बरही में दर्ज हुआ है मामला

वादी डुमरीडीह कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग के बयान के आधार पर उपरोक्त वर्णित अभियुक्त के विरुद्ध हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही थाना कांड संख्या-379/2013 धारा 406 के अंतर्गत दर्ज किया गया है एवं अनुसंधान के क्रम में धारा-34 का समावेश किया गया है।

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17 लाख से अधिक राशि के गबन का आरोप

मामले में वादी द्वारा इस प्रमण्डल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरही के भवन निर्माण कार्य मद में विभागीय तौर पर अग्रिम राशि देकर कार्य कराया जा रहा था। अभियुक्त के द्वारा वर्णित कार्य के विरुद्ध एक करोड़ 27 लाख रुपये मात्र अग्रिम राशि ली गई थी। एक करोड़ 27 लाख रुपये अग्रिम के विरुद्ध एक करोड़ नौ लाख 84 हजार 837 सौ रुपये समायोजन किये जाने के पश्चात शेष असमायोजित राशि 17,17,167 रुपये अभियुक्त के नाम पर अभी तक लंबित पाया गया जो सरकारी राशि के गबन का मामला बनता है।

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