रांची: झारखंड HC के न्यायाधीश जस्टिस रोगोंन मुखोपाध्याय एवं न्यायाधीश अंबुज नाथ की खंडपीठ में बुधवार को गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने केस से जुड़े सभी पक्षों की पूरी दलील सुनी। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अमन के बेल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
उल्लेखनीय है कि अमन के ख़िलाफ़ NIA कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया था। अमन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। मामले में अन्य आरोपितों को बेल मिल चुकी है। अमन श्रीवास्तव समेत 15 लोगों के नाम शामिल हैं।
अमन श्रीवास्तव समेत 15 लोगों के नाम शामिल हैं
आरोपितों में अमन का भाई अभीक श्रीवास्तव, बहनोई चंद्रप्रकाश रानू, बहन मंजरी श्रीवास्तव, चचेरा भाई प्रिंस राज श्रीवास्तव, सहयोगी विनोद कुमार पांडे, जहिर अंसारी, फिरोज खान उर्फ साना खान, मजदूम उर्फ नेपाली, असलम एवं सिद्धार्थ साहू शामिल है। सभी पर हथियार के बल पर आतंक फैलाने का आरोप है। FIR के मुताबिक़ टाटा माइंस और एलएनटी में फायरिंग घटनाओं में भी इनकी संतलिप्ता रही है।
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