नई दिल्ली : लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने आदेश देते हुए सभी आरोपियों के पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने से पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव आरोपी हैं। वहीं, कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 नवंबर को तय की है। इससे पहले 16 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने लालू परिवार को राहत देते हुए हर सुनवाई में पेशी से छूट दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने डिप्टी सीएम तेजस्वी को भी सरकारी दौरे पर विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। वहीं, 50 हजार के निजी मुचलके पर कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को इस मामले में पहले ही जमानत दे दी है।
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सीबीआई ने इस घोटाला को लेकर कुछ ही महीने पहले लालू परिवार और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। लालू यादव और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा 18 मई, 2022 को मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई की तरफ से यह आरोप था कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने 2004-2009 के बीच रेल विभाग के ग्रुप डी में नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर जमीन लेकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।