डायन-बिसाही के आरोप में हत्या के 19 नामजद आरोपियों को आजीवन कारावास

गुमला : भरनो थाना स्थित करौंदाजोर टुकूटोली निवासी ब्रिजेनिया इंदवार और इग्नेसिया इंदवार की डायन-बिसाही के आरोप में हत्या के मामले में बुधवार को एडीजे-1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में फैसला सुनाया गया। जज ने हत्या के 19 नामजद आरोपियों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आजीवन कारावास की सजा सुनायी। वहीं, 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उन्हें एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।

उम्रकैद की सजा पानेवालों में सभी महिला अभियुक्त हैं। अभियुक्तों में गांव की ही भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी, जरलदीता इंदवार, मंगरी देवी, ख्रीस्टीना इंदवार, चिंतामणी देवी, विनिता इंदवार, ज्योति इंदवार, मालती इंदवार, गब्रेला इंदवार, रिजिता इंदवार, मोनिका इंदवार, केसेनसिया इंदवार, नीलम इंदवार, सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, ललिता इंदवार और रोजलिया इंदवार के नाम शामिल हैं। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की। घटना 11 जून, 2013 की है। घटना के दिन आरोपी महिलाओं ने गांव में बैठक कर दोनों महिलाओं की हत्या की योजना बनायी थी। इसके बाद दोनों की हत्या की गयी थी। मृतक ब्रिजेनिया इंदवार की पुत्री सेलेस्टीन इंदवार ने डायन बिसाही के आरोप में अपनी मां और इग्नेसिया इंदवार की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

दर्ज केस में कहा गया था कि घटना के दिन गांव में आरोपी महिलाओं द्वारा बैठक कर गांव के एक युवक की मौत होने पर उसका बहाना बना कर मेरी मां और इग्नेसिया इंदवार को बैठक में बुलाया गया। जिसके बाद भीड़ ने मेरी मां और इग्नेसिया इंदवार को लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या कर दी। इस दौरान मेरी मां व इग्नेसिया द्वारा कई बार खुद को निर्दोष बताया गया। परंतु किसी ने कोई बात नहीं सुनी। इस घटना के पूर्व भी गांव में बैठक बुला कर मेरी मां व इग्नेसिया से जुर्माना वसूला गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने अगले दिन 12 जून 2013 को सभी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मृतक के परिजन कोर्ट परिसर में मौजूद थे। साथ ही आरोपी के परिजन भी कोर्ट में आये हुए थे। मृतका के परिजन इस उम्मीद से पहुंचे थे कि सभी को सजा होगी। इधर, जैसे ही जज ने उम्रकैद की सजा सुनायी। मृतक के परिजन खुश हो गये और कहा कि न्याय की जीत हुई है। वहीं, उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद अधिकांश आरोपी रोते नजर आये।

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