चुनाव में EVM का इस्तेमाल बंद करने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने चुनाव में EVM का इस्तेमाल बंद करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता वकील सीआर जयासुकिन को सलाह दी कि अगर जनहित याचिका दाखिल ही करनी है, तो बेहतर मुद्दे उठाएं।

याचिकाकर्ता ने सभी चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाने की मांग की थी। इसके पहले 12 अगस्त को कोर्ट ने ऐसी ही वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका खारिज की थी।

जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61A चुनाव में EVM के प्रयोग की अनुमति देती है

याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61A चुनाव में EVM के प्रयोग की अनुमति देती है।

इसे जोड़ने के लिए संसद से मंजूरी नहीं ली गयी थी, इसलिए यह असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग को EVM से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है।

याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही कराए जा सकते हैं।

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