हिमाचल में 2061 वन मित्र नियुक्त करेगी सुक्खू सरकार, चार श्रेणियों के कर्मचारियों का बढ़ा मानदेय

शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार ने बेरोजगारों के लिए नौकरियों के दरवाजे खोल दिये हैं। राज्य सरकार 2061 वन मित्रों की भर्ती करेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 2061 वन बीटों में एक-एक वन मित्र लगाए जाएंगे ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने को भी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहु उद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर और पैरा पम्प ऑपरेटर के मानदेय को 500 रुपये मासिक बढ़ाकर क्रमशः 5000 रुपये, 4400 रुपये, 6000 रुपये और 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।

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मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत 76.50 करोड़ रुपये की लागत से पीपीपी मोड में बाबा माई दास भवन पार्किंग चिन्तपूर्णी से मंदिर तक यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सियां किराए पर लेने को मंजूरी पदान की।

बैठक में राज्य के सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एमेच्योर और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इससे सूचना स्रोतों, आपातकालीन प्रबन्धकों और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच प्रभावी सूचना आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा।

बैठक में शीशे (लेड) पर अतिरिक्त माल कर 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कम करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा के लिए राज्य में निजी संचालकों के लिए 234 रूट और टैम्पो ट्रेवलर्स के 100 अतिरिक्त रूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

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बैठक में परिवहन विभाग के यातायात निरीक्षकों, मोटर वाहन निरीक्षकों, वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों तथा पुलिस विभाग के सहायक उप-निरीक्षकों व हेड कॉन्स्टेबल को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को कम करने के लिए नामित प्राधिकारी घोषित करने की भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने आपदा के कारण बेघर हुए लोगों और जिन लोगों के पास नया घर बनाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितम्बर, 2023 को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की। इस विशेष पैकेज के तहत विभिन्न श्रेणियों के आपदा प्रभावितों को मिलने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रभावितों की मुआवजा राशि को चार गुणा से बढ़ाकर 25 गुणा बढ़ाया गया है।

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