Chandigarh: हरियाणा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर होने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। किसी भी काॅडर में सर्वोच्च पदोन्नति वाले पद को छोडक़र प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सभी पदों पर अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है।
सर्वोच्च पद पर पदोन्नति के लिए सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा। हरियाणा सरकार ने बृहस्पतिवार को सभी प्रशासनिक सचिवों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों के सभी काडर में पदोन्नतियों में आरक्षण देने के सरकार के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने को कहा है।
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राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से बुधवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र लिखा गया है। मुख्य सचिव की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विभाग सात अक्टूबर 2023 को जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले मानव संसाधन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की पूर्व मंजूरी लेंगे। इसका फायदा यह होगा कि पदोन्नति में दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं रहेगा और न ही पदोन्नति प्रक्रिया किसी कानूनी पचड़े में फंसेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने 28 अगस्त को विधानसभा के मानसून सत्र में ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर पदोन्नति में एससी वर्ग को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। 7 अक्टूबर को मानव संसाधन विभाग की ओर से इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए गए थे। अभी तक केवल ग्रुप सी और डी के पदों पर ही आरक्षण दिया जा रहा था। नई नीति के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटा के लिए स्वीकृत पदों में से 20 प्रतिशत पद आरक्षित रखेगी। यह निर्देश तुरंत प्रभावी होगा और हरियाणा सरकार के तहत सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और वैधानिक निकायों पर लागू होगा।