Chandigarh: हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 के दौरान अपने कार्यालयों के सार्वजनिक अवकाशों की सूची अधिसूचित कर दी है। राज्य सरकार ने पहली बार कुछ विशेष दिवस भी अधिसूचित किए गये हैं। इन्हें सार्वजनिक अवकाश के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर वर्ष 2024 में न्यायिक कोर्टों को छोडकऱ राज्य में सार्वजनिक अवकाशों की सूची जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना अनुसार सभी शनिवारों व रविवारों को सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
सरकार ने वैकल्पिक अवकाश, जिनमें से कर्मचारियों को कोई तीन अवकाश लेने की अनुमति होगी तथा परक्राम्य अधिनियम 1881 की धारा-25 के अन्तर्गत (हरियाणा में न्यायिक कोर्टों को छोडकऱ) राज्य में सार्वजनिक अवकाश भी अधिसूचित किए हैं।
सरकार ने पहली बार विशेष दिवस अधिसूचित किए हैं, लेकिन इन्हें सार्वजनिक अवकाश के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।