रांचीः ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने जमीन घोटाला मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। इससे पहले चार मई को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन और ईडी की ओर से लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक हुई बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान बचाव पक्ष ने हेमंत सोरेन को जमानत देने के लिए दलीलें पेश की जबकि ईडी ने उनकी दलीलों का पुरजोर विरोध किया था।
जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ता के माध्यम से 15 अप्रैल को जमानत याचिका दाखिल की थी। इस केस के प्रमुख आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाईं अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 जनवरी की रात इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
इसके अलावा अफसर अली, अंतू तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है। यह मामला बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा है।
उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट के अलावा झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की गुहार लगायी है।