यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार बनवाने और सत्यापन से जुड़े दस्तावेजों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब नया आधार बनवाने या किसी प्रकार के सत्यापन के लिए PAN कार्ड मान्य नहीं होगा। UIDAI ने पैन कार्ड को पहचान दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है।
पहले बैंक पासबुक के साथ बैंक का प्रमाण पत्र पहचान के रूप में स्वीकार किए जाते थे, लेकिन UIDAI ने इसे भी संशोधित कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत आवासीय पते का प्रमाण और जन्म प्रमाण पत्र आधार बनवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे।
UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार केवल जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही बनाया जाएगा।
बैंक पासबुक पहचान नहीं, केवल आवासीय प्रमाण के रूप में मान्य
UIDAI के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक पासबुक अब पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि इसे आवासीय पते के प्रमाण के रूप में मान्यता मिलेगी, जिसके लिए किसी अलग पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, सरकारी प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अब नया आधार आसानी से बनाया जा सकेगा।
आधार अपडेट प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। पहले अपडेट के लिए पुराने आधार के साथ पहचान पत्र देना अनिवार्य था, लेकिन अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है। नई व्यवस्था में केवल बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण के आधार पर ही अपडेट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
नियमों में संशोधन के अनुसार, नया आधार बनवाने के लिए सबसे अनिवार्य दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र होगा। वहीं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए पहचान और पते से जुड़े दस्तावेजों की सूची में भी बदलाव किया गया है।
UIDAI का मानना है कि इन सुधारों से आधार बनवाने और अपडेट की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और दस्तावेजों में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।








