नई दिल्ली| इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि कोरोना संबंधित हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को एक घंटे के अंदर निपटाना होगा| ताकि कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने में देरी ना हो और बेड जल्दी दूसरे मरीजों के लिए खाली हो जाए |
दरअसल, अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है| इससे मरीजों को काफी सुविधा होगी| IRDAI के इस निर्देश के बाद मरीजों की भर्ती प्रक्रिया और डिस्चार्ज में तेजी आयेगी| इसके पहले IRDAI का यह निर्देश था कि दो घंटे के भीतर कैशलेस क्लेम निपटाया जायें|