सूरत/अहमदाबाद: राहुल गांधी मानहानि केस में गुरुवार को फैसला आया है। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया था उसके विरुद्ध सूरत पश्चिम के विधायक पुरनेश मोदी ने मानहानि का केस किया था। इस केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही उनका संसद पद भी रद्द कर दिया गया था। राहुल गांधी ने कोर्ट के सजा को लंबित रखने के लिए अपील की थी, इसी अपील पर गुरुवार को फैसला आया है। इसके तहत एडिशनल सेशंस कोर्ट के जज ने कहा कि स्टे ऑफ कन्वेंशन की अपील डिस्मिस। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अब वह हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
सजा लंबित रखने की जो अपील की गई थी, इस अपील की सुनवाई से पहले फरियादी पक्ष ने इसपरआपत्ति जताते हुए अपील पेश की थी। इसके बाद दोनों पक्षों की दलील पेश की गई। दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने 20 अप्रैल को फैसला सुनाने की घोषणा की थी।
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