Banglore : माइक्रोब्लॉगिंग (microblogging) साइट ट्वीटर को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने ट्वीटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और इसे 45 दिनों के भीतर कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने ट्वीटर के द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने समाग्री हटाने और ब्लॉक करने संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि कंपनी की याचिका का कोई आधार नहीं है।
अदालत ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों में यह याचिका आधार रहित होने के कारण अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज की जा सकती है और तदनुसार ऐसा किया जाता है। याचिकाकर्ता पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है जो 45 दिनों के अंदर कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बेंगलुरु को देय है। यदि इसमें देरी की जाती है, तो इस पर प्रति दिन पांच हजार रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
वहीं, ट्विटर ने पहले दावा किया था कि सरकार ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट को 1,474 एकाउंट, 175 ट्वीट, 256 यूआरएल (URL) और एक हैशटैग को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है, लेकिन उसने इनमें से केवल 39 यूआरएल से संबंधित आदेशों को ही चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति दीक्षित ने विभिन्न पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 21 अप्रैल, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले का मुख्य हिस्सा 30 जून को सुनाया गया।