New Delhi : उच्चतम न्यायालय से फिल्म आदिपुरुष के निर्माता को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से धार्मिक चरित्रों को गलत तरीके से दिखाने के लिए फिल्म के निर्माता, निर्देशक, और संवाद लेखक को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिपुरुष फिल्म को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदिपुरुष फिल्म को सेंसर बोर्ड की ओर से मिले प्रमाण-पत्र को निरस्त करने से इनकार कर दिया है।
ये भी पढ़ें : –
जलापूर्ति एवं सेनिटेशन विभाग में आईं 98 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा: जिम्पा
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने धार्मिक चरित्रों को गलत तरीके से दिखाने के लिए निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को 27 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। फिल्म आदिपुरुष 16 जून को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म देखने के बाद इसके डॉयलॉग्स की सोशल मीडिया समेत कई हलकों में काफी आलोचना हुई। ओम राउत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभाष, कृति सैनन और सैफ अली खान ने राम, सीता और रावण की भूमिका अदा की हैं।