New Delhi: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि उसे राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया जाये। आयोग ने कोर्ट में दिये हलफनामे में कहा कि राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने 2021 में नाबालिग दलित रेप पीड़िता के परिवार की फोटो ट्वीट की थी, जो कानून का उल्लंघन है। आयोग ने गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की भी मांग की है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने केस से जुड़े लोगों से 8 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
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