New Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) ने शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलमेंट इंक्लूसिव अलायंस (आईएनडीआईए) के नाम को लेकर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों से जबाव मांगा है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगा। कोर्ट में गिरीश भारद्वाज ने 03 अगस्त को याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि विपक्षी गठबंधन का नाम बदल दिया जाये। इससे पहले चिराग पासवान भी गठबंधन के नाम को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आप देश के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पूरी तरह गलत है।
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गिरीश भारद्वाज ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 19 जुलाई को इस नाम के खिलाफ एक्शन लेने की चुनाव आयोग से अपील की थी। इस पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा कि ईसी ने अब तक कोई जबाव नहीं दिया, इसलिए कोर्ट तक शिकायत आई है। इसकी सुनवाई करना जरूरी है। याचिका में कहा कि 2024 के चुनाव में फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियों ने आईएनडीआईए (INDIA) नाम इस्तेमाल किया है।