फिरोजाबाद। न्यायालय ने बुधवार को नाबालिग को अगवा करने के दोषी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रसूलपुर क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी को अजय पुत्र चंद्रसेन निवासी 90 बीघा थाना बसई मोहम्मदपुर 20 मई 2018 को भगा कर ले गया था। किशोरी कालेज पढ़ने गई थी। किशोरी की मां ने अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कुछ दिनों के बाद किशोरी को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। कुछ दिनों बाद युवक पुनः उसे भगा कर ले गया। वह अपने घर से 25000 रुपए तथा सोने चांदी के आभूषण ले गई।
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजय कुमार यादव द्वितीय की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। की साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अजय को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।