नई दिल्ली/गाजीपुर : कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने आज सजा का ऐलान किया है। अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को कल ही दोषी करार दिया था। सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने अंसारी को 10 साल की सजा सुनाने के साथ पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। जबकि मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को पांच साल की सजा मिली है। सोनू पर कोर्ट ने दो लाख का जुर्माना लगाया है। बता दें की सजा के ऐलान होने पर मुख्तार ने मायूसी से कहा कि हुजूर (जज) इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं। मुख्तार के वकील लियाकत ने कहा केस मेंटेनेबल नहीं है, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिलदेव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।