NEW DELHI : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए शुक्रवार को कहा कि UPI के जरिये Payment की सीमा को मौजूदा के एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस बारे में जल्दी ही अलग से निर्देश जारी किया जायेगा। अस्पतालों में इलाज और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए UPI यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के जरिये भुगतान की सीमा एक बार में एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक कर दी गयी है। इसका उद्देश्य चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भुगतान को लेकर UPI का इस्तेमाल बढ़ाना है।
ये भी पढ़ें : –cash for query case : TMC सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा से लॉगआउट
उल्लेखनीय है कि कुछ श्रेणियों को छोड़कर UPI के जरिये भुगतान की सीमा एक लाख रुपये निर्धारित है। जिन श्रेणियों को पहले से छूट है, उसमें पूंजी बाजार (संपत्ति प्रबंधन कंपनी, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड आदि), Credit Card Payment, Loan Payment, EMI, Insurance आदि शामिल हैं। इन मामलों में UPI के जरिये भुगतान की सीमा दो लाख रुपये है। केंद्रीय बैंक ने पूर्व में खुदरा प्रत्यक्ष योजना (RDS) और IPO (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) के लिए आवेदन को लेकर UPI के तहत भुगतान की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था।