रांची। रांची में अब पांच मई के बाद लॉज और बैंक्वेट के लाइसेंस नहीं लेने पर संचालकों पर कार्रवाई होगी। रांची नगर निगम ने पांच मई तक लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने को कहा है। इसके बाद नगर निगम की ओर से संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
पकड़े जाने पर 25 हजार फाइन लगाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट को सील कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं पांच मई के बाद वेरिफिकेशन के लिए टीम जाएगी तब ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। संचालकों को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
सिटी में अब भी हजारों हॉस्टल लॉज बिना रजिस्ट्रेशन के लिए चल रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां पर मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। अब इन हॉस्टल्स पर पहले फाइन लगाया जाएगा। इसके बाद भी वे रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं करते है तो उनपर कार्रवाई की जाएगी।
बिना लाइसेंस के चल रहे अवैध हॉस्टल-लॉज पर शिकंजा कसने के लिए रांची नगर निगम ने योजना बनाई है। इसके तहत अवैध रूप से संचालन कर रहे संचालकों से लाइसेंस नहीं दिखाने पर 25-25 हजार रुपये फाइन वसूला जाएगा। उन्हें एप्लीकेशन भी जमा करना होगा। इसके बाद टीम के विजिट में दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा तो कैंपस को सील कर दिया जाएगा, जिससे संचालक किसी भी तरह का कारोबार नहीं कर सकेंगे।
रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लाइसेंस की वैधता एक साल की है। इसके बाद हर साल संचालकों को लाइसेंस रिन्युअल कराना है। रजिस्ट्रेशन में 800 से लेकर 2500 रुपये का चार्ज तय है। दस बेड से ऊपर की संख्या होने पर हॉस्टल संचालक को एक साल के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग चार्ज देना होगा।