Raipur: मुख्यमंत्री भूपेश (cm bhupesh) की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिपरिषद की आपात बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसके मुताबिक स्कूल कॉलेज में प्रवेश के लिए अब एससी, एसटी ओबीसी को 58 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। बैठक में तीन मंत्री टीएस सिंहदेव, कवासी लखमा और जयसिंह अग्रवाल वर्चुअल रूप से जुड़े। बैठक में नियम कानून की स्पष्टता की जानकारी देने महाधिवक्ता को भी आमंत्रित किया गया था।
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मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश एक मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने हेतु अंतरिम राहत प्रदान की गई है। इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही, अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।