New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को बाटला हाउस एनकाउंटर (batla house encounter) से जुड़े केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के हत्यारे आतंकी आरिज खान की मौत की सजा को कम करके उम्रकैद में बदल दिया है। बता दें कि 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में पुलिस की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने आतंकी आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की बेंच ने खान को दोषी ठहराये जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन फांसी की सजा पर मुहर नहीं लगाई। हाई कोर्ट ने आरिज खान को आजीवन कारावास की सजा दी है। बेंच ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अगस्त में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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