New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 247 दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। आप नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार 30 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए कहा- घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
इससे पहले 17 अक्टूबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।