अररिया। दो साल पहले रानीगंज के बड़ी रामपुर एक युवक ने एक सात वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का अंजाम दिया। इस मामले मे अररिया न्याय मंडल के पॉक्सो मामलों के स्पेशल कोर्ट के जज अजय कुमार की अदालत ने सुनवाई पूरी हुई। जहां सजा की बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई के पश्चात स्पेशल कोर्ट ने दोष प्रमाणित होने पर 29 वर्षीय दुष्कर्मी जुबेर आलम नामक दोष सिद्ध आरोपित को बीस वर्षों का सश्रम कैद की सजा सहित पचास हजार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।
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साथ ही जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दुष्कर्मी द्वारा दी जाने वाली उक्त जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसके साथ ही स्पेशल कोर्ट ने पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत पांच लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने का भी आदेश देते हुए तत्काल दो लाख रुपये की सहायता राशि पीडिता एवं उसके पिता के नाम से बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने का आदेश दिया है। साथ हीं शेष तीन लाख रुपए पीड़िता के बालिग होने पर उसे डीएलएसए के माध्यम से अदा की जाएगी।
स्पेशल कोर्ट ने उक्त सजा पॉक्सो एक्ट स्पेशल केस नंबर-63/2023 में सुनाया है। उक्त कोर्ट ने दोष सिद्ध आरोपित जुबेर आलम के खिलाफ उक्त सजा सुनाई है,जो रानीगंज के बड़ी रामपुर वार्ड नंबर-तीन निवासी शैना आलम के 29 वर्षीय पुत्र जुबेर आलम है।
इस मामले में 15 सितंबर 2023 को रानीगंज थाना में कांड संख्या- 366/2023 दर्ज हुआ था। प्राथमिकी में घटना तिथि-15 सितंबर, 2023 का उल्लेख है।
सूचक बनी आरोपित की मां ने सूचक बन कर आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग पूत्री घटना तिथि को घर के समीप नदी किनारे घर की पुताई को लेकर गोबर लाने गई थी, जहां दिनदहाड़े आरोपित जुबेर ने समीप के बांसबीट्टी में लेकर चला गया तथा उसके साथ दुष्कर्म का अंजाम देकर लहुलुहान कर दिया गया। पीड़िता बदहवास स्थिति में दौड़कर उक्त घटना की जानकारी अपनी मां को दी।जिसके बाद पीड़िता को सजा सुनाई गई।