खूँटी। असंगठित श्रमिकों को जागरूक कर उनका ई-श्रम पोर्टल में शत प्रतिशत निबंधन कराने के उदेश्य से उपायुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त एवं श्रम अधीक्षक द्वारा समाहरणालय परिसर से संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकार जागरूकता वाहन(श्रमिक रथ) को रवाना किया गया।
मौके पर उपायुक्त ने कहा कि ई-श्रम जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडो में जाकर असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल में निबंधन कराने से लाभ, निबंधन कराने हेतु पात्रता, निबंधन हेतु आवश्यक दस्तावेज इत्यादि के सम्बंध में जानकारी देगा तथा ई-श्रम पोर्टल में निबंधन कराने हेतु जागरूक करेगा। उन्होंने कहा छोटे सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, भवन एवं संन्निर्माण श्रमिक, नाई, सब्जी-फल विक्रेता, घरेलु श्रमिक, स्वनियोजित श्रमिक, ऑटो चालक, बढ़ई, मनरेगा वर्कर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, क़ृषि पशुपालन में कार्यरत मजदूर, मध्याह्न भोजन की रसोइया, प्रवासी मजदूर अन्य क्षेत्र में नियोजित असंगठित श्रमिक, असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आते हैं l 16 से 59 वर्ष क़े असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल में निशुल्क निबंधन करवा सकते हैं।
इस दौरान बताया गया कि जिले के सभी असंगठित श्रमिकों से जल्द से जल्द निकटवर्ती प्रज्ञा केंद्र में जाकर ई-श्रम पोर्टल में अपना निबंधन करवाने की अपील किया, उन्होंने कहा प्रज्ञा केन्द्रो में यह पंजीकरण निशुल्क किया जा रहा है, लाभुक को निबंधन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी का आधार कार्ड तथा मोबाइल फोन साथ लाने की आवश्यकता होती है l खूँटी जिले को दिसम्बर 2021 तक कुल 173880 असंगठित मजदूरों का ई-श्रम सेवा पोर्टल में निबंधन कराने का लक्ष्य प्राप्त है।
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग के नेशनल डाटाबेस आफ अन आर्गेनाइज्ड वर्कर्स कार्यक्रम के तहत कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। ई.श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद श्रमिकों व मजदूरों के यूनिक आइ कार्ड बनाए जाते हैं। इस यूनिक आइडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। इसका एक साल का खर्च भी सरकार स्वयं ही वहन करेगी। असंगठित श्रमिक किस वर्ग से है का खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजना, जोकि मंत्रालय और केंद्र – राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
इसके निमित्त उपायुक्त द्वारा प्रज्ञा केन्द्र के मैनेजर को जिले के सभी प्रज्ञा केन्द्र में असंगठित श्रमिकों एवं कामगारों का निबंधन सुचारू रूप से कराने का निर्देश दिया गया है। यूनिक आइ कार्ड के माध्यम से श्रमिकों की विभिन्न गतिविधियों और वह किस राज्य से किस राज्य में जा रहे हैं उसे भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। सरकार रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकेगी। साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के श्रमिकों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आइडी के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी कर दिया जाएगा। असंगठित श्रमिकों व मजदूरों के पंजीकरण के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कापी व मोबाइल फोन नंबर होना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी श्रम विभाग के कार्यालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं स्थानीय सीएससी से प्राप्त की जा सकती है।
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