NEW DELHI: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो (Chinese smartphone maker Vivo) और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया है।
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने शिकायत दायर की है और इस मामले में गिरफ्तार किये गये लोगों के अलावा वीवो-इंडिया को भी आरोपी बनाया गया है।
ये भी पढ़ें : –मुख्यमंत्री शिवराज ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर प्रदान की सहयोग राशि
संघीय जांच एजेंसी ने इस जांच में लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी (Lava International Mobile Company) के प्रबंध निदेशक (एमडी) हरिओम राय समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था। हिरासत में लिये गये अन्य लोगों में चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग (Chartered Accountant Nitin Garg) और राजन मलिक शामिल थे। ईडी ने तब यहां एक स्थानीय अदालत के समक्ष अपने रिमांड दस्तावेज में दावा किया था कि चारों की कथित गतिविधियों ने वीवो-इंडिया को गलत तरीके से लाभ कमाने में मदद की जो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए हानिकारक था।