Jhansi: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अंतर्गत प्रभावित किसान परिवारों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। उनके हालचाल भी पूंछे।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के बारे में बताया कि एक तरह का बीमा है। जिसके माध्यम से सरकार दुर्घटना में मारे गए अथवा दिव्यंगता को प्राप्त किसानों को आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। इससे उनको अपनी आर्थिक हालत सुधारने में काफी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाले किसानों की अगर कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यृ हो जाती है तो सरकार की ओर से उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा और यदि वह विकलांग हो जाता है, तो भी उसके परिवार को सहायता राशि दी जायेगी। जिससे किसान के परिवार की इस धनराशि से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में मरने वाले किसान के परिवार वालों को सरकार की ओर से 45 दिन के भीतर मुआवजे की धनराशि मिल जाएगी।
उन्होंने योजना में पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को है। इस योजना के लिए आयु 18 से 70 साल होनी चाहिए तभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना में सरकार द्वारा विकलांगता से पीड़ित किसानों को भी जोड़ा गया है। योजना के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। कृषि भूमि दस्तावेज भी जरूरी है। आयु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। बैंक खाते की भी जानकारी आपको देनी होगी। ताकि मुआवजे की धनराशि खाते में सीधी जमा हो सके। मोबाइल नंबर भी जरूरी है ताकि योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। पासपोर्ट साइज फोटो ताकि आवेदन करने वाले की पहचान आसानी से हो पाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइड मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट जारी कर दी गई है। जिस पर जाकर आप अपना आवेदन घर बैठे कर सकते हैं।
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इस मौके पर वरुण कुमार पांडेय नगर मजिस्ट्रेट/सभापति मंडी समिति ने बताया कि मण्डी परिषद / मण्डी समिति द्वारा संचालित कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत अच्छादित होने वाले लाभार्थियों के अंतर्गत शान्ति देवी पत्नी स्व पातीराम ग्राम ढिकोली को 04 लाख 70 हजार रूपये, रजनी पत्नी स्व मातादीन ग्राम अठोंदना को 05 लाख, राधा परिहार पत्नी स्व. कमल सिंह ग्राम मड़ोरा को 05 लाख रूपये तथा लक्ष्मी पत्नी स्व ओमप्रकाश ग्राम कोछाभांवर को 05 लाख रूपये की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में जरिये कोषागार हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में स्वीकृत पात्र लाभार्थियों के अंतर्गत राम पुत्र स्व. आशाराम निवासी ग्राम खजराना खुर्द तहसील झांसी, संतोषी पत्नी चन्द्रन सिंह निवासी ग्राम तैंदोल तहसील झांसी के स्थान पर उनके पुत्र को तथा संतोष कुमार पुत्र कैलाश निवासी ग्राम गुवांवली तहसील को प्रति लाभार्थी 05 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।