Patna: बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर (Rajendra Vishwanath Arlekar) ने राज्य के पांच विश्वविद्यालयों के कुलपति के नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगा दी है।
बिहार के गवर्नर द्वारा पत्र जारी करते हुए पांच विश्वविद्यालयों के कुलपति से वित्तीय प्रभार सहित ट्रांसफर नियुक्ति और कई तरह के नीतिगत कामों पर रोक लगा दी गई है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
यह आदेश राज्य के जय प्रकाश विश्वविद्यालय- छपरा, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय – मधेपुरा, पटना विश्वविद्यालय – पटना, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय – दरभंगा और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय- दरभंगा पर लागू होगी।
राजभवन की तरफ से पत्र जारी
राजभवन ने शुक्रवार को पत्र जारी करते हुए कहा है कि इन सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति का कार्यकाल सितंबर में खत्म होने वाला है। ऐसे में किसी भी तरह के नीतिगत फैसले और वित्तीय काम करना उचित नहीं होगा इसलिए राज्यपाल द्वारा, जो सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं, उन्होंने पत्र के माध्यम से आदेश दिया है कि किसी प्रकार के नीतिगत निर्णय/किसी प्रकार की नियुक्ति या ट्रांसफर की कार्रवाई नहीं की जाए।
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साथ ही किसी भी नई योजना और नए काम, जिसमें वित्त का काम हो रहा हो, वैसे फैसले नहीं लिए जाएं। यदि विशेष परिस्थितिवश कार्यहीत में किसी भी प्रकार की ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती हो तो पहले राज्यपाल से अनुमति ले ली जाए।