New Delhi : उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने बुधवार को ज्ञानवापी अंजुमन इंतेजामिया की उस याचिका को फिर सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, जिसका 24 जुलाई को अनजाने में निपटारा कर दिया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बुधवार को यह फैसला दिया।
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ज्ञानवापी का मैनेजमेंट देखने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के वकील हुजेफा अहमदी ने बुधवार को दलील दी कि 24 जुलाई की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अंतरिम याचिका की जगह मुख्य याचिका का ही निपटारा कर दिया था। इंतेजामिया कमेटी की इस दलील पर उत्तर प्रदेश सरकार और एएसआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मस्जिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका को रिवाइव करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इंतेजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मुख्य याचिका में मांग की थी कि वाराणसी जिला कोर्ट में चल रहे हिंदू पक्ष के मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। इस मामले में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की मांग की थी, जिसे वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को मंजूरी दी थी।