हेडलाइंस: कलकत्ता हाईकोर्ट(highcourt) की डिवीजन बेंच ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिंसा प्रभावित संदेशखाली(SandeshKhali) जाने की इजाजत दे दी है। साथ ही डिवीजन बेंच ने शर्तें भी रखीं, कहा कि शुभेंदु के साथ सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लोग हिंसा प्रभावित इलाके में जाएंगे।
बता दें HC की सिंगल बेंच ने सोमवार, 19 फरवरी को शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार डिवीजन बेंच गई थी।
आज डिवीजन बेंच ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। टीएमसी(TMC) नेता शेख शाहजहां पर रेप व जमीन हड़पने का आरोप लगा हैं, उसके अभी तक फरार रहने पर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है। डिवीजन बेंच(division bench) ने कहा कि, शुरुआती तौर पर यह साफ है कि शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया और आरोप लगने के बाद वह फरार है। लगता है कि वह पुलिस की पहुंच से बाहर है।
चीफ जस्टिस टीएस सिवागननम और जस्टिस हिरन्मय भट्टाचार्य की बेंच ने कहा कि, यह चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ में मौजूद आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और फरार है। उसके खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन इनमें एक भी आरोप सही है तो उसकी जांच करनी चाहिए।