दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट(Patiala House Court) ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 23 फरवरी तक बढ़ा दी है। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने दोनों की न्यायिक हिरासत 10 दिन बढ़ाने की मांग की लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। आज प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने 29 जनवरी को दोनों की न्यायिक हिरासत आज तक के लिए बढ़ाई थी। 20 जनवरी को दोनों की न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ाई गई थी। 22 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने दोनों को 20 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 22 दिसंबर 2023 को ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों की जांच के लिए 60 दिनों का समय और दे दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच के लिए 90 दिन और दिए जाने की मांग की थी।
कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए। तीन अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।