नई दिल्ली : लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक (Personal Data Protection Bill), 2023 पारित हो गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (IT Minister Ashwini Vaishnav) ने इसे लोकसभा (Lok Sabha) में पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक वैश्विक स्तर पर भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए है। इस विधेयक के तहत प्रत्येक डेटा उल्लंघन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा। भारत में सभी आॅनलाइन और आॅफलाइन डेटा इसके कानूनी डोमेन के अंतर्गत आयेंगे।
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दरअसल, देश में डिजिटल क्रांति के बीच देश के नागरिकों के डेटा सुरक्षित रखने को लेकर दबाव बढ़ रहा था। इससे जुड़े अपराधों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जरुरी था कि ऐसा कानून बने जिससे आम लोगों का डेटा सुरक्षित हो और इसका उल्लंघन करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई हो। यह डेटा प्रोटेक्शन बिल नागरिकों के डिजिटल अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करेगा और डेटा संबंधित फ्रॉड को नियंत्रित करेगा।