नई दिल्ली। अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपके पास 15 दिनों के अंदर नोटिस आ जायेगा. इस संबंध में परिवहन मंत्रालय ने नयी अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना में राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को यायायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजने का आदेश दिया गया है.
इसके अलावा यह भी आदेश है कि चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहीत करना होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत में चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा.
इस संबंध में मंत्रालय ने ट्वीट कर भी जानकारी दी है जिसमें बताया गया है कि ‘‘अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत होगा.
नये नियमों के अनुसार कानूनों का पालन कराने के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाना है. गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण (एएनपीआर), वजन बताने वाली मशीन सहित दूसरी तकनीकी मशीन शामिल है.
इसमें यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाये. इसके अलावा कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी प्रमुख शहर के महत्त्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाना है.