New Delhi: भारतीय रेलवे बोर्ड (Indian Railway Board) ने एक नया सर्कुलर जारी कर ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में किसी की मौत हो जाने पर या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में 10 गुना की बढ़ोतरी की है। परिपत्र जारी होने की तारीख यानि 18 सितंबर से लागू होगा। सर्कुलर में कहा गया कि मृत यात्रियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए जबकि गंभीर रुप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं, साधारण चोट वाले यात्रियों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। पहले ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत राशि क्रमश: 50,000 रुपए, 25,000 रुपए और 5,000 रुपए थी। इसमें कहा गया है कि किसी अप्रिय घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों, गंभीर रूप से घायल और साधारण रूप से घायल यात्रियों को क्रमशः 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए और 5,000 रुपए मिलेंगे।
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