Chandigarh: पंजाब कैबिनेट (punjab cabinet) ने शनिवार को राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट (एनएफएसए) के तहत माडल फेयर प्राइस (model fair price) शॉपस के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी।
मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने लाभार्थियों के घरों में पैकेज्ड आटा, पैकेज्ड गेंहू के वितरण के लिए संशोधित विधि को भी मंजूरी दे दी। लाभार्थी के लिए पैकेज्ड आटा, पैकेज्ड गेंहू प्राप्त करने का यह ज़्यादा सम्मानजनक ढंग होगा, क्योंकि लाभार्थी को ख़ास तौर पर ख़राब मौसम के हालात में लम्बी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। होम डिलीवरी सेवा राज्य की शीर्ष सहकारी सभा ‘दी पंजाब स्टेट कोआपरेटिव सप्लाई एंड मार्किटिंग फेडरेशन लिमिटिड’ की तरफ से चलाईं जाएगी।
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उपभोक्ताओं को कम दरों पर रेत और बजरी मुहैया करने के लिए करशर नीति 2023 को हरी झंडी
उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर रेत और बजरी मुहैया करने और इसकी स्पलाई को सुचारू बनाई रखने के लिए कैबिनेट ने पंजाब करशर नीति 2023 को भी मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत करशर यूनिटों की दो मुख्य श्रेणियों कमर्शियल करशर यूनिट (सीसीयू) और पब्लिक करशर यूनिट (पीसीयू) होंगी। वाशिंग प्लांट भी करशर यूनिट की श्रेणी में आयेंगे। सरकार समय-समय पर करशर बिक्री मूल्य निर्धारित करेगी और कोई भी करशर यूनिट इससे अधिक मूल्य पर खनिज की बिक्री नहीं करेगी।