New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक वादी को छह महीने जेल की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि वादी को हिरासत में लिया जाये और तुरंत तिहाड़ जेल को सौंप दिया जाये।
दरअसल, नरेश शर्मा नामक वादी ने अपनी याचिकाएं खारिज करने वाले न्यायाधीश की मौत की सजा की मांग की थी। एकल न्यायाधीश के खिलाफ अपनी अपील में शर्मा ने न्यायाधीश पर अर्थहीन, अपमानजनक, आपराधिक, देशद्रोही निर्णय देने का आरोप लगाया था और मृत्युदंड की मांग की थी।
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पीठ ने शर्मा के आरोपों पर नाराजगी जतायी और कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्हें अदालत की गरिमा और कानून की न्यायिक प्रक्रिया को बनाये रखते हुए सभ्य तरीके से अपनी शिकायतें व्यक्त करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने के बावजूद शर्मा ने बेहद अपमानजनक जवाब दाखिल किया, इससे पता चला कि उन्हें अपने कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं है। इससे पहले अदालत ने कहा था कि अवमाननाकर्ता को बोलने की स्वतंत्रता है और यदि वह सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो कानूनी कार्यवाही हो सकती है।