New Delhi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को पॉपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया (Popular Front of India) (पीएफआई) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पीएफआई की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) ट्रिब्यूनल के एक आदेश को चुनौती दी गयी थी, जिसमें उस पर केंद्र सरकार द्वारा लगाये गये पांच साल के प्रतिबंध की पुष्टि की गयी थी। केंद्र ने 2022 में वैश्विक आतंकवादी समूहों और आतंकी फंडिंग के साथ कथित संबंधों के लिए पीएफआई पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, क्योंकि यह विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होती है और देश की संवैधानिक व्यवस्था कमजोर होती है तथा आतंक को बढ़ावा मिलता है।
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