फिरोजाबाद। न्यायालय ने मंगलवार को किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नारखी क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी 16 जनवरी 2017 को खेत पर गई थी। उसी दौरान रोहित निवासी सखावतपुर ने उसे अपने साथी के साथ पकड़ लिया। उसके साथ बलात्कार किया। किशोरी चिल्लाई तो उसकी बड़ी बहन वहां पहुंच गई। उसे आता देख रोहित अपने साथी के साथ भाग गया। किशोरी की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना की बात रोहित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पर भी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर रोहित को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।