जमशेदपुर। जिला प्रशासन ने शहर में नागरिकता कानून के विरोध व समर्थन में निकलने वाले रैली, जुलूस, आमसभा या पैदल मार्च को देखते हुए शहर में धारा 144 लगा दिया है। इसको लेकर घालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर शनिवार देर रात जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक यह आदेश 14 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
मालूम हो कि विश्व हिन्दू परिषद ने जिला प्रशासन से पांच जनवरी को नागरिक कानून के समर्थन में जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन नें विश्व हिन्दू परिषद को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी है। विहिप को रविवार को शर्त के अनुसार सभा करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में घालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार ने आदेश जारी किया है कि जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन एवं जुलूस के लिये अनुमंडलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन एवं जुलूस निकलता है तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.