रांची: झारखंड हाई कोर्ट(High Court) में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ़ से उनकी गिरफ्तारी एवं पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई। मामले में कोर्ट ने ईडी को दो सप्ताह में हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल रिट पिटीशन एवं संशोधन पिटीशन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले के अंतिम निष्पादन के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने हेमंत सोरेन द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से दाखिल संशोधन पिटीशन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, हाई कोर्ट के अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की।