रांची: मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को दूसरी बार झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (जेट) लेने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल के गठन को स्वीकृति दी गई है। इसी टेस्ट के स्कोर के जरिए विश्वविद्यालयों के पीएच-डी कोर्स में भी एडमिशन लिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के एक अन्य प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। इस विभाग के अधीन आने वाले तकनीकी शिक्षा निदेशालय के द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इसके लिए झारखंड तकनीकी सेवा नियमावली 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी।
किसानों को कृषि ऋणों पर अब चार फीसदी की छूट
कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग के एक प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। यह स्वीकृति कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान देने की योजना के तहत दी गई है। इस प्रस्ताव के मुताबिक अब किसानों को कृषि ऋण के ब्याज पर तीन की जगह चार फीसदी की छूट दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 25 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसका लाभ लेने के लिए सरकार ने शर्त भी रखी है। वैसे किसान जो कृषि लेकर उसे एक वर्ष के भीतर लौटाएंगे, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। विभाग पहले से तीन फीसदी की छूट दे रहा है। अब अतिरिक्त एक फीसदी देगी लेकिन इसके लिए किसानों को निर्धारित शर्त पूरा करना होगा।
सड़क निर्माण की चार योजनाओं को स्वीकृति
बैठक में चार विभिन्न निर्माण योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत गढ़वा जिले में नगरउंटारी गरबांध- रोहनीया सड़क का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 61,52,41,700 रुपये की स्वीकृति दी गई। इसी तरह जिले के डेंटल मोड़ से नावाडोहरी भाया हुर चारमुहान पथ निर्माण के लिए 97,60,16,200 रुपये दिए गए। एनएच -75 से मंझिआंव पीडब्ल्यूडी पथ भाया विकताम दलेली पथ का 39,33,73,000 रुपये से चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण किया जाएगा।
छात्राओं की तकनीकी शिक्षा में सरकार करेगी मदद
छात्राओं की तकनीकी शिक्षा को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। राज्य की छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेने से वंचित न रहें, इसलिए उन्हें छात्रवृति दी जाएगी। राज्य के छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में संचालित लॉ फैकल्टी को जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के रूप में अंगीभूत करने की स्वीकृति दी गई।
इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति
केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) एवं विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत 14436.84 लाख रुपये की लागत पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त लोहरदगा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस योजना के मानक बोली दस्तावेज़ (एसबीडी) की स्वीकृति दी गई।
-केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) एवं विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत 11289.83 लाख रुपये की लागत पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त गुमला शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस योजना के मानक बोली दस्तावेज़ (एसबीडी) की स्वीकृति दी गई।
-रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अन्तर्गत निर्माणाधीन झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री के आवास के लिए कुल राशि 114,47,21,100 रुपये की स्वीकृति दी गई।
-झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को अधिनियमित करने के लिए झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को आगामी बजट सत्र में पुनर्स्थापित करने के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
-राज्यपाल सचिवालय की स्थापना में ‘राज्यपाल के वरीय आप्त सचिव’ का 01 (एक) पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।
-झारखंड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना अन्तर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए मार्च तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
-झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि 14 नवम्बपस 2023 से 13 नवम्बर, 2025 तक भूतलक्षी प्रभाव से विस्तारित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
-झारखंड विधि पदाधिकारी (सगाई) नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
-झारखंड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन के लिए झारखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
-कर्त्तव्य के दौरान नक्सली घटनाओं में मारे गये इंडिया रिजर्व बटालियन के जवानों के शेष कर्त्तव्य अवधि के वेतन के समतुल्य राशि उनके आश्रितों को भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।