जिला प्रशासन को चिट्ठी भेज चल-अचल संपत्ति की बिक्री पर लगाई रोक
चतरा। केंद्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के जोनल कमांडर विकास गंझू के अचल संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआइए ने इस बाबत जिला प्रशासन को एक पत्र भेजा है। जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र के मरगाडा गांव निवासी रामदेव गंझू का पुत्र विकास गंझू उर्फ वरुण उर्फ अविनाश उर्फ दशरथ गंझू को तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी का आधार स्तंभ माना जाता है। वह एक जमाने में भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था। बाद में संगठन छोड़कर वह टीएसपीसी में शामिल हो गया।
एनआइए ने पलामू जिले के पांकी थाना कांड संख्या 157/2017 दिनांक 23 नवंबर 2017 और एनआइए अनुसंधानवाद संख्या 23/2018 में उसे नामजद अभियुक्त बनाते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। जोनल कमांडर की चल और अचल संपत्ति की पड़ताल करते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खरीद-बिक्री अथवा हस्तांरण पर रोक लगा दी है। एनआइए के पत्र में कहा गया है कि सदर प्रखंड के पकरिया गांव थाना संख्या 174, खाता नंबर 13, प्लाट संख्या-22 रकबा आठ डिसमिल जमीन उसकी पत्नी जयंती देवी के नाम पर है। उक्त भूमि की बिक्री व नाम हस्तानांतरण पर रोक लगा दी गई है।
सूत्रों ने बताया कि जयंती देवी उक्त भूमि की लाखों रुपये में बिक्री करने वाली थी। एनआइए का पत्र 19 दिसंबर को जिला प्रशासन को मिला है। पत्र मिलते ही उस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभागीय सूत्र ने बताया कि तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के जितने भी मामले की जांच एनआइए कर रही है, उन सभी की अचल संपत्ति चिह्नित करते हुए उसकी खरीद-बिक्री अथवा हस्तानांतरण पर रोक लगाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर अन्य नक्सलियों की अवैध संपत्तियों को भी खंगाला जा रहा है जिसका खुलासा जल्द ही कर लिया जाएगा।
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