पाकुड़। संशोधित मोटर व्हिकिल कानून के कुछ प्रावधानों के लागू होने के बाद से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी हो गई है। इसे लेकर पाकुड़ जिले के लोगों में भी खासी बैचनी है। वे समझ नहीं पा रहे कि नियम का उल्लंघन होने पर तो उनका चालान कटेगा ही, लेकिन चालान से बचने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज साथ लेकर चलें। इसके अलावा डिजिटल लॉकर में रखे दस्तावेजों को ट्रैफिक पुलिस मानेगी या नहीं और अगर उन्होंने कोई रूल तोड़ा है, तब डिजी लॉकर उनके काम आएगा या नहीं? ऐसे तमाम सवालों का बेहतर ढंग से जवाब एसपी राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दिया। जिले में प्राइवेट गाड़ी, जैसे कार, स्कूटर, बाइक आदि चलाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज साथ होना जरूरी है?गाड़ी चलाते वक्त चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की रेजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावे मोटरसाइकिल ड्राइव करने वाले हेलमेट जरूर लगाएं तथा कार में सफर करने वाले सीट बेल्ट लगाएं। एसपी ने कहा जिले के पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को हर हाल में नए ट्रैफिक नियम का पालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा किसी को परेशान करने का नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने का है।देश में सब से अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में ही हो रही रही हैं ।
ये हैं नए ट्रैफिक नियम
नाबालिग के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर गार्जियन को 25 हज़ार रुपये का जुर्माना के साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा।
बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 100 से 1000 रुपये का जुर्माना, पहले ये 100 से 300 रुपये था। दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है।बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपये देने होंगे.
ख़तरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हज़ार की बजाए 5 हज़ार रुपये देने होंगे।
ड्राइविंग के दौरान फ़ोन पर बात करने पर 1 हज़ार की जगह 5 हज़ार रुपये तक भरने पड़ेंगे।
गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 के बजाए 5 हज़ार रुपये तक देने होंगे।
सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर अब 1 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हज़ार हो गया है।इमरजेंसी गाड़ियों जैसे एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को साइड न देने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना।