संवाददाता
हजारीबाग। झारखंड राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को दो पहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड सरकार पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राशनकार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग हेतु पेट्रोल सब्सिडी के रूप में 25 रूपये प्रति लीटर, अधिकतम 10 लीटर प्रतिमाह की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी *योग्य लाभुक ऐसे करें अपनी पंजीकरण*
एप पर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाईल नंबर पर ओटीपी जाएगा।
ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे। तत्पश्चात् स्वघोषणा करते हुए लाभुक अपना आवेदन समर्पित करेंगे।
आवेदन हेतु अहर्ता
आवेदक को राज्य के एनएफएसए अथवा जेएसएफएसएस का राशन कार्डधारी होना चाहिए राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार सेलिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अद्यतन होना चाहिए
आवेदक के दो-पहिया वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए। आवेदक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
आवेदक का दो-पहिया वाहन झारखंड राज्य में निबंधित होना चाहिए। योग्य लाभुक अब अपना पंजीकरण सीएम-सपोर्ट्स ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं।
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