नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2013 के गांधीनगर में पांच साल की गुड़िया रेप मामले के दोषी मनोज शाह और प्रदीप को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पिछले 18 जनवरी को दोनों को दोषी ठहराया था।
कोर्ट ने दोनों दोषियों को 11 लाख रुपये जुर्माने के रूप में गुड़िया को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो राज्य सरकार को भी 20 हजार रुपये का जुर्माना दें। आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोषियों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दोनों दोषियों ने गुड़िया की हत्या की कोशिश की थी। यह चमत्कार से कम नहीं था कि गुड़िया की जान बच गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था इस घटना ने समाज को झकझोर दिया था। हमारे समाज में नाबालिग लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता है।
घटना 15 अप्रैल 2013 की है। 2013 में गुड़िया महज पांच वर्ष की थी। अप्रैल 2013 की शाम में लापता हुई थी और 17 अप्रैल 2013 को बरामद हुई थी। गुड़िया लहूलुहान हालत में एम्स में भर्ती कराई गई थी।
गुड़िया की हालत में कई दिनों तक नाजुक बनी रही। डॉक्टरों ने उसके शरीर के अंदर से तेल की शीशी और मोमबत्ती निकाली थी। इस मामले के दो आरोपित प्रदीप और मनोज हैं। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में इनके खिलाफ रेप, हत्या की कोशिश, अपहरण और पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने कुल 59 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।