रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को रिम्स की बदहाली और आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मियों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिम्स पर दस हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने रिम्स की ओर से जवाब दाखिल करने में बार-बार की जा रही देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह जुर्माना लगाया। रिम्स की बदहाली को लेकर दायर कई जनहित याचिकाओं पर हाई कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है।
© STDigital. Designed by Forever Infotech.



