रांची। झारखंड हाई कोर्ट को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एमएलए – एमपी कोर्ट की ओर से उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है।
रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीते तीन मई को राहुल गांधी को उक्त मामले में सशरीर उपस्थिति से छूट संबंधित सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने निचली अदालत में उपस्थिति से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दाखिल कर कहा था कि इस मामले में कार्यवाही के दौरान उन्हें उपस्थिति से छूट देते हुए अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। इसे एमपी- एमएलए कोर्ट ने खारिज करते हुए राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर पैरवीकार है।
इस मामले में रांची सिविल कोर्ट एक शिकायतवाद दर्ज की गई थी। यह शिकायतवाद राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम वालों पर की गई टिप्पणी के आलोक में शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी की ओर से रांची सिविल कोर्ट में किया गया था।
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था, जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं। इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया है।