रांची। रांची एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में सोमवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मोदी सरनेम केस से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट से सुनवाई के लिए एक माह का समय मांगा है। प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट को बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सशरीर हाजिर होने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 22 मई को रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया गया था।
बीते तीन मई को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी के व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका अदालत ने खारिज कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था। इसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस केस में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की। जबकि राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में रांची सहित अन्य रैलियों में कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वह सभी चोर है।