New Delhi : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले वाराणसी अदालत के निर्देश को बुधवार शाम पांच बजे तक लागू नहीं किया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को कुछ समय दिया जाना चाहिए।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति को वाराणसी जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने उपरोक्त निर्देश यह देखने के बाद दिया कि जिला अदालत का आदेश 21 जुलाई शाम 4.30 बजे सुनाया गया था। एएसआई की एक टीम सोमवार को सर्वेक्षण करने के लिए मस्जिद पहुंची थी।